आगरा: कांवड़ यात्रा को लेकर सख्ती, 12 फीट से ऊंची कांवड़ और नियम विरुद्ध डीजे पर रोक

HIGHLIGHTS
- सावन कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने नियम तय किए हैं, जिसमें कांवड़ की ऊंचाई 12 फीट से अधिक नहीं रखने के निर्देश दिए गए हैं।
- कांवड़ मार्गों और मंदिरों के आसपास मीट की दुकानों को बंद रखने तथा खाने-पीने की दुकानों की जांच के आदेश दिए गए हैं।
- यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और सोशल मीडिया निगरानी को लेकर पुलिस-प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
आगरा: कांवड़ यात्रा में कांवड़ की ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं रखी जाएगी और डीजे का इस्तेमाल तय मानकों के अनुसार ही किया जाएगा। सावन महीने में निकलने वाली कांवड़ यात्राओं की तैयारियों को लेकर मंगलवार को पुलिस कमिश्नरेट में समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस आयुक्त दीपक कुमार, अपर पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी मौजूद रहे।
पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिए कि कांवड़ मार्गों और मंदिरों के आसपास मीट की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम कांवड़ मार्गों पर खाने-पीने की दुकानों, होटल और ढाबों की जांच करेगी। साथ ही सभी दुकानों पर रेट सूची लगाना अनिवार्य होगा।
कांवड़ मार्गों की मैपिंग कर संवेदनशील स्थानों की पहचान की जाएगी और वहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। हाथीघाट, पोइया और बटेश्वर जैसे प्रमुख घाटों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी।
यात्रा मार्गों पर रूट डायवर्जन, यातायात नियंत्रण, एंबुलेंस, क्रेन, मेडिकल सहायता और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सावन के दूसरे सोमवार को होने वाली परिक्रमा को देखते हुए यातायात योजना तैयार की जाएगी।
पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की 24 घंटे निगरानी करेगी और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी और नगर निगम को कांवड़ मार्गों की मरम्मत, जलभराव की समस्या दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली विभाग को ट्रांसफॉर्मर, झूलते तार और बिजली के पोल ठीक कराने के लिए कहा गया है।
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