भ्रष्टाचार मामले में पाक के पूर्व पीएम इमरान खान और पत्नी को 17-17 साल की जेल

इस्लामाबाद। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को शनिवार को विशेष अदालत ने 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई। मामला 2021 के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा इमरान खान को दिए गए महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट से जुड़ा है, जिसे कथित तौर पर बहुत कम कीमत पर खरीदा गया था।
इमरान खान को 17 साल की सजा
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अदालत ने इमरान खान को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल और धारा 5(2)47 (लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत 7 साल की सजा सुनाई।
बुशरा बीबी को भी 17 साल जेल
इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को भी इसी मामले में 17 साल की जेल की सजा दी गई है। अदालत ने दोनों पर 16.4 मिलियन रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पाकिस्तान के कानून के अनुसार, जुर्माना न चुकाने पर सजा बढ़ाई जा सकती है।
सूत्रों के अनुसार, इमरान खान और बुशरा बीबी की कानूनी टीम ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल बढ़ गई है।
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