ध्रुव राठी के गुरुग्राम स्थित आवास के बाहर चस्पा हुआ कोर्ट के समन का नोटिस

HIGHLIGHTS
- 2018 के आपराधिक मानहानि मामले में कार्रवाई
- विकास पांडे की शिकायत पर दर्ज है मामला
- मई 2018 के यूट्यूब वीडियो से जुड़ा है विवाद
गुरुग्राम। यूट्यूबर ध्रुव राठी के केंद्रीय विहार स्थित आवास के बाहर दिल्ली की साकेत कोर्ट की ओर से जारी समन का नोटिस चस्पा किया गया है। यह कार्रवाई वर्ष 2018 से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में की गई है। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।
2018 में अपलोड किए गए वीडियो को लेकर विवाद
यह मामला शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत से संबंधित है। विवाद ध्रुव राठी के यूट्यूब चैनल पर मई 2018 में अपलोड किए गए ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-दो’ वीडियो को लेकर है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि वीडियो में उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
कोर्ट ने दोबारा समन जारी करने का दिया आदेश
साकेत कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने 12 अक्टूबर को शिकायतकर्ता की अर्जी पर सुनवाई के बाद नए सिरे से समन जारी करने का आदेश दिया था।
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि ध्रुव राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और वर्तमान में भारत में हैं। शिकायतकर्ता ने इसी आधार पर समन की तामील जल्द कराने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने शिकायतकर्ता को प्रक्रिया सर्वर के साथ जाकर समन तामील कराने की अनुमति भी दे दी।
नोटिस लेने से इनकार करने का आरोप
बताया जाता है कि आवास पर समन पहुंचाने से पहले ध्रुव राठी से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई थी। आरोप है कि उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनके आवास के बाहर समन का नोटिस चस्पा कर दिया गया।
Comments0
Leave a comment
Join the conversation — your email will not be published.

Reader comments
No comments yet
Be the first to share your perspective on this story.