बिज़नेसFEATURED
यूपीआई यूज़र के लिए बड़ी खबर: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ने बढ़ाई पेमेंट लिमिट

UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 15 सितंबर से पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) लेनदेन की डेली लिमिट 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं, ज्वैलरी, ट्रैवल, लोन, क्रेडिट कार्ड और निवेश जैसी कैटेगरीज के लिए भी लिमिट बढ़ाई गई है।
P2P और P2M क्या हैं?
- पर्सन-टू-पर्सन (P2P): व्यक्ति से व्यक्ति को सीधे पैसे भेजना। इसकी लिमिट पहले 1 लाख रुपये थी और अब भी 1 लाख रुपये ही है।
- पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M): व्यक्ति से व्यापारी को पेमेंट। इसकी लिमिट अब 10 लाख रुपये प्रतिदिन हो गई है।
कैटेगरी वाइज नई लिमिट्स:
- ज्वैलरी खरीद: प्रति ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपये, 24 घंटे में 6 लाख रुपये।
- ट्रैवल बुकिंग: प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपये, 24 घंटे में 10 लाख रुपये।
- लोन रीपेमेंट: प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपये, 24 घंटे में 10 लाख रुपये।
- कैपिटल मार्केट निवेश: प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपये, 24 घंटे में 10 लाख रुपये।
- क्रेडिट कार्ड पेमेंट: प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपये, 24 घंटे में 6 लाख रुपये।
- इंश्योरेंस प्रीमियम: प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपये, 24 घंटे में 10 लाख रुपये।
- डिजिटल अकाउंट ओपनिंग: शुरुआती फंड जमा करने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपये।
इस बदलाव से आम व्यापारी, क्रेडिट कार्ड और ज्वैलरी खरीद के लेनदेन में आसानी होगी।
Discussion
Comments0
Leave a comment
Join the conversation — your email will not be published.























Reader comments
No comments yet
Be the first to share your perspective on this story.