6 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल, 15 सितंबर तक बिना जुर्माने के कर सकेंगे फाइल

आयकर विभाग ने शनिवार को बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अब तक छह करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। बिना किसी जुर्माने के रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है।
विभाग ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट में कहा कि करदाताओं और पेशेवरों की मदद से यह मील का पत्थर हासिल हुआ है और रिटर्न दाखिल करने का सिलसिला जारी है। करदाताओं की सुविधा के लिए हेल्पडेस्क 24x7 उपलब्ध है, जो कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहा है। विभाग ने उन करदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द आईटीआर दाखिल करें।
आयकर विभाग ने मई में घोषणा की थी कि ऐसे व्यक्तियों, एचयूएफ और संस्थाओं के लिए, जिन्हें ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, आईटीआर दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। यह बदलाव आयकर रिटर्न फॉर्म में संरचनात्मक और विषयवस्तु संबंधित संशोधनों के कारण किया गया।
पिछले वर्षों में आयकर रिटर्न दाखिल करने में लगातार वृद्धि देखी गई है। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 6.77 करोड़ और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7.28 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए। यह साल-दर-साल लगभग 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जो कर अनुपालन और कर आधार विस्तार का संकेत है।
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