पेंशन स्कीम से लाइफ सर्टिफिकेट तक... 1 दिसंबर से बदल जाएंगे ये नियम

नवंबर का महीना खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और इस दौरान कई अहम कामों की अंतिम तारीख भी नजदीक आ गई है। जिन कार्यों की डेडलाइन 30 नवंबर तक है, उन्हें समय रहते पूरा करना जरूरी है। खासकर ये काम आम जनता और सरकारी कर्मचारियों से सीधे जुड़े हैं।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का चुनाव
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने UPS स्कीम में चुनाव करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तय की है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को इस दिन तक UPS चुनाव कर लेना अनिवार्य है। पहले यह तारीख 30 सितंबर थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 नवंबर किया गया। यह स्कीम एनपीएस से अलग है।
टैक्स और रिपोर्टिंग की डेडलाइन
टैक्स से जुड़े कामों की भी आखिरी तारीख 30 नवंबर है। अक्टूबर 2025 में कटे टीडीएस के तहत सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M, 194S की स्टेटमेंट्स जमा करने की डेडलाइन 30 नवंबर है। इसके अलावा, सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट और अंतरराष्ट्रीय समूहों के लिए फॉर्म 3CEAA भी इसी तारीख तक फाइल करना जरूरी है।
लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना
पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है। इस साल इसकी अंतिम तारीख भी 30 नवंबर है। अगर आपके घर में कोई पेंशन ले रहा है, तो उसे समय पर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होगा।
अन्य महत्वपूर्ण अपडेट
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LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव 1 दिसंबर से लागू हो सकता है।
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UIDAI आधार कार्ड में बदलाव के विकल्प पर विचार किया जा रहा है, जिसमें कार्ड पर केवल फोटो और QR कोड दिखाया जा सकता है, बाकी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी।
नवंबर खत्म होने से पहले इन जरूरी कामों को पूरा करना फायदेमंद रहेगा, वरना डेडलाइन के बाद कई मामलों में परेशानी हो सकती है।
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