मद्रास हाई कोर्ट द्वारा विजय की याचिका खारिज, 1.50 करोड़ रुपये का जुर्माना बरकरार

मद्रास। मद्रास हाई कोर्ट ने टीवीके प्रमुख और अभिनेता विजय की एक याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में विजय ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 1.50 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया था।
इस मामले की पृष्ठभूमि 2015-16 के वित्तीय वर्ष की है, जब विजय पर अपनी अतिरिक्त आय का खुलासा न करने का आरोप लगा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस समय उन्हें 1.50 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया था।
विजय ने जुर्माने का भुगतान नहीं किया और इसके खिलाफ साल 2022 में रिट याचिका दायर की थी। जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति ने पिछले महीने याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को इस याचिका को खारिज कर दिया गया, जिससे जुर्माना बरकरार रहेगा।
करियर की बात करें तो विजय, जिन्हें थलापति के नाम से जाना जाता है, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के प्रमुख अभिनेता हैं। हाल ही में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और तमिलनाडु में टीवीके पार्टी के प्रमुख बने। उनकी पिछली फिल्म 'जन नायकन' भी विवादों में रही है और अभी तक इसकी रिलीज कोर्ट में लंबित है।
Comments0
Leave a comment
Join the conversation — your email will not be published.






























Reader comments
No comments yet
Be the first to share your perspective on this story.