माफिया अतीक के बेटे उमर को कोर्ट से झटका, नहीं मिली जमानत

प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद को उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा झटका लगा है। सेशन कोर्ट ने बुधवार को उमर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उमर के वकील ने दलील दी थी कि उनका क्लाइंट इस मामले में शामिल नहीं है और उसके खिलाफ गलत तरीके से मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया।
इस मामले का संबंध 24 फरवरी 2023 की घटना से है, जब प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के जयंतीपुर इलाके में उमेश पाल और उनके दो गनर की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि उमर अहमद ने जेल में रहते हुए हत्याकांड की साजिश रची थी।
उमर ने अदालत में दावा किया कि घटना के समय वह लखनऊ जेल में बंद था और हत्याकांड में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। हालांकि, कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। यह आदेश स्पेशल न्यायाधीश (एससी-एसटी) राम प्रताप सिंह राणा की अदालत ने सुनाया।
इस फैसले के साथ ही उमर अहमद के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई में और देरी होने की संभावना है, जबकि पुलिस हत्याकांड की पूरी गुत्थी सुलझाने के लिए जांच जारी रखे हुए है।
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