श्रीनगर में नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, 4 करोड़ की संपत्ति जब्त

श्रीनगर में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो कथित तस्करों की करीब 4 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति जब्त कर ली है। यह कदम “नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान” के तहत एनडीपीएस एक्ट, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत उठाया गया है।
अधिकारियों के अनुसार, संगम थाना पुलिस ने गुलाम अहमद डार पुत्र गुलाम मोहम्मद डार की लगभग 3 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त किया है। जब्त संपत्तियों में आवासीय मकान, कृषि भूमि के कई टुकड़े और व्यावसायिक दुकानें शामिल हैं। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले से जुड़ी जांच के आधार पर की गई।
जांच में यह बात सामने आई कि ये संपत्तियां कथित तौर पर नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित धन से खरीदी गई थीं। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत इन संपत्तियों को चिन्हित कर जब्ती की कार्रवाई की गई।
इसी तरह दूसरी कार्रवाई में नौहट्टा थाना पुलिस ने मोहम्मद शफी शेख (पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद सुब्हान शेख) की करीब 1 करोड़ रुपये मूल्य की आवासीय संपत्ति को जब्त किया है। यह मामला भी एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर से संबंधित बताया गया है। पुलिस ने इसे नशा कारोबार से अर्जित अवैध संपत्ति करार दिया है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन संपत्तियों को आगे बेचने, स्थानांतरित करने या छिपाने की संभावनाओं को देखते हुए जब्त किया गया है, ताकि नशा नेटवर्क की आर्थिक कमर तोड़ी जा सके।
श्रीनगर पुलिस ने दोहराया है कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और तस्करों की अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आम जनता से इस मुहिम में सहयोग करने और नशा मुक्त समाज बनाने में योगदान देने की अपील की गई है।
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