राजिम में नकली कफ सिरप बेचने वाला मेडिकल संचालक गिरफ्तार, स्टोर सील

छत्तीसगढ़। गरियाबंद जिले के राजिम में औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मेडिकल स्टोर संचालक को नकली कफ सिरप बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। विभाग की विशेष टीम ने जांच में गड़बड़ियां पाए जाने के बाद कुलेश्वर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित कर स्टोर को सील कर दिया है। आरोपी संचालक सीताराम साहू को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर 15 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, औषधि विभाग को शिकायत मिली थी कि उक्त मेडिकल स्टोर से झोलाछाप डॉक्टरों को नियमों के विरुद्ध दवाएं सप्लाई की जा रही हैं। इसके आधार पर विभागीय टीम ने औचक निरीक्षण किया। जांच में एक्सपायरी और नियर-एक्सपायरी दवाओं के साथ बिना लाइसेंस नशीली दवाओं का भंडार भी मिला। टीम ने मौके से कई संदिग्ध नमूने जब्त किए।
जांच के दौरान एक "बेस्टो कॉफ ड्राई कॉफ फार्मूला" नामक सिरप की शीशी पर बैच नंबर, निर्माण तिथि और एक्सपायरी तिथि नहीं लिखी थी। यह बात अधिकारियों को संदिग्ध लगी। सिरप का नमूना राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया, जहां परीक्षण रिपोर्ट में यह अमानक और नकली पाया गया।
जब विभाग ने दवा की पैकिंग पर दर्ज निर्माता कंपनी से संपर्क किया, तो कंपनी ने यह स्पष्ट किया कि उनके द्वारा इस नाम की कोई दवा बनाई ही नहीं गई। इससे पुष्टि हो गई कि बाजार में नकली सिरप की आपूर्ति की जा रही थी।
औषधि विभाग ने इस मामले में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के तहत सीताराम साहू के खिलाफ केस दर्ज किया है। विभाग अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि नकली सिरप की सप्लाई कहां से की जा रही थी और इसके पीछे कौन सा नेटवर्क सक्रिय है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों से पूरे प्रदेश में दवा दुकानों, डिस्ट्रीब्यूटर्स और थोक विक्रेताओं पर लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान यह बड़ा मामला सामने आया, जिसने औषधि नियंत्रण तंत्र की सतर्कता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
Comments0
Leave a comment
Join the conversation — your email will not be published.





























Reader comments
No comments yet
Be the first to share your perspective on this story.