मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण में तेज़ी, भारत ने बेल्जियम को हिरासत का दिया आश्वासन

भारत सरकार ने मेहुल चोकसी मामले में बेल्जियम के न्याय मंत्रालय और न्यायिक अधिकारियों को औपचारिक आश्वासन पत्र भेजा है। इसमें बताया गया है कि बैंक धोखाधड़ी के आरोपी भारतीय व्यवसायी मेहुल चोकसी को बेल्जियम से भारत प्रत्यर्पित करने पर किस प्रकार हिरासत में लिया जाएगा। गृह मंत्रालय के आश्वासनों में मानवाधिकार की चिंता को ध्यान में रखते हुए विशेष सामग्री, चिकित्सा सुविधाओं और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार और जेल अधिकारियों से भी इस प्रक्रिया पर परामर्श लिया गया। यह कदम केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मामले में भारत की प्रत्यर्पण मांग से संबंधित है।
भारतीय कानून के तहत आरोपी
मेहुल चोकसी पर भारतीय कानून की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप हैं, जिनमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र), 409, 420, 477ए और 201, तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीओसीए), 1988 शामिल हैं। भारतीय अधिकारियों के अनुरोध पर अप्रैल में उसे बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। वह और उसका भतीजा नीरव मोदी पीएनबी धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी हैं।
हिरासत स्वीकृत मानकों के अनुरूप होगी
भारत सरकार ने बेल्जियम को स्पष्ट किया है कि प्रत्यर्पण के बाद चोकसी की हिरासत स्वीकृत न्यूनतम मानकों के अनुरूप ही होगी। आवश्यक सुविधाओं, चिकित्सा प्रावधानों, अधिभोग सीमा और निरीक्षण तंत्र की जानकारी पत्र में शामिल की गई है।
चोकसी के लिए बैरक 12 तैयार
गृह मंत्रालय ने मुंबई के आर्थर रोड जेल में बैरक नंबर 12 को चोकसी के लिए तैयार किया है। पत्र में कहा गया है कि हिरासत के दौरान मानवता और सम्मान बनाए रखने के लिए कई गारंटियां लागू होंगी। प्रत्येक बंदी को यूरोप परिषद की यातना निवारण समिति (CPT) के मानकों के अनुसार न्यूनतम तीन वर्ग मीटर की व्यक्तिगत जगह मिलेगी। बैरक की अधिकतम क्षमता छह व्यक्तियों की है और वर्तमान में दोनों कोठरियां खाली हैं।
बैरक सुविधाएं और व्यवस्था
बैरक में सोने के लिए साफ मोटी सूती चटाई, तकिया, चादर और कंबल उपलब्ध होंगे। चिकित्सा या अदालती आदेश के अनुसार धातु या लकड़ी के बिस्तर भी दिए जा सकते हैं। कोठरियों में ग्रिल वाली खिड़कियां, वेंटिलेटर और सीलिंग फैन लगे हैं। नियमित सफाई, कीट नियंत्रण और पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। स्वच्छता सुविधाओं में संलग्न शौचालय और स्नानघर शामिल हैं।
भोजन और मनोरंजन
बंदियों को दिन में तीन बार भोजन मिलेगा, साथ ही चिकित्सकीय जरूरत के हिसाब से विशेष आहार की व्यवस्था होगी। जेल कैंटीन, फल और साधारण नाश्ता उपलब्ध होगा। खुले आंगन में रोजाना व्यायाम की अनुमति होगी और इनडोर मनोरंजन में बोर्ड गेम और साधारण बैडमिंटन की सुविधा होगी। योग, ध्यान, पुस्तकालय और पठन सामग्री तक भी पहुंच उपलब्ध होगी।
सुरक्षा और कानूनी पहुंच
बैरक 12 मुख्य जेल परिसर से अलग है और 24x7 CCTV निगरानी में है। कानूनी पहुंच की गारंटी के तहत वकीलों से दैनिक बैठकें (रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर), रक्त संबंधियों से साप्ताहिक मुलाकातें, और टेलीफोन तथा वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होगी।
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