हिजबुल आतंकी जफर भट के खिलाफ एनआईए कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

अनंतनाग | प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी जफर भट उर्फ खुर्शीद के खिलाफ एनआईए एक्ट के तहत विशेष न्यायाधीश ने गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। यह वारंट अनंतनाग पुलिस की अपील पर जारी किया गया।
जानकारी के अनुसार, जफर भट सना उल्लाह भट का पुत्र है और अनंतनाग जिले के श्रीगुफवाड़ा क्षेत्र के लिवार गांव का निवासी है। वह इस समय पाकिस्तान में रहकर सक्रिय बताया जा रहा है और उस पर यूएपीए 1967 व अन्य संबंधित कानूनों के तहत कई मामले दर्ज हैं।
अदालत ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि उसे जल्द से जल्द अदालत के समक्ष पेश किया जा सके।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई जिले में फरार आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के नेटवर्क को समाप्त कर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है।
इधर, अनंतनाग पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि जफर भट की गतिविधियों या ठिकानों से जुड़ी कोई भी जानकारी मिलने पर तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
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