60 करोड़ रुपये जमा करने के बिना विदेश यात्रा नहीं, हाईकोर्ट ने शिल्पा-राज की याचिका खारिज की

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी मामले में मुंबई हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दंपती ने विदेश यात्रा की अनुमति मांगते हुए याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने साफ कहा कि जब तक वे पूरी रकम जमा नहीं कराते, याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट छुट्टियों पर जाने की इजाजत नहीं दे सकती, क्योंकि दोनों एक धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में आरोपी हैं। अदालत ने कहा कि पहले 60 करोड़ रुपये जमा कराएं, तभी विदेश यात्रा पर विचार संभव है।
यह मामला जुहू पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें व्यवसायी दीपक कोठारी ने शिल्पा और राज पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 2015 से 2023 के बीच उनकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में निवेश के नाम पर करीब 60 करोड़ रुपये लिए और इस धनराशि का निजी लाभ के लिए उपयोग किया।
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) पहले ही राज कुंद्रा का बयान दर्ज कर चुकी है और दंपती के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। अदालत में दंपती की ओर से पेश वकील ने कहा कि फुकेट की यात्रा निजी अवकाश के लिए थी, जबकि बाकी यात्राएं व्यावसायिक थीं।
हालांकि, अदालत ने कहा कि जांच में सहयोग करने के कारण ही गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले 60 करोड़ रुपये की पूरी राशि जमा करना अनिवार्य है। हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर के लिए तय की है।
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