सौरभ राजपूत हत्याकांड में साहिल-मुस्कान को मौत की सजा, अदालत ने सुनाया फैसला

HIGHLIGHTS
- जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने साहिल और मुस्कान को मौत की सजा सुनाई।
- 30 सितंबर को दोनों को दोषी करार दिया गया था।
- पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर ड्रम से सौरभ का शव बरामद किया था।
मेरठ। चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए साहिल और मुस्कान को मौत की सजा सुनाई। इससे पहले 30 सितंबर को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था।
सुरक्षा के मद्देनजर साहिल और मुस्कान जेल से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए। सौरभ की मां रेणू और भाई बबलू ने अदालत से दोनों को फांसी की सजा देने की मांग की थी।
2016 में सौरभ और मुस्कान ने किया था प्रेम विवाह
ब्रह्मपुरी के इंद्रानगर निवासी सौरभ राजपूत ने वर्ष 2016 में गौरीपुरा निवासी मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया था। वर्ष 2019 में पारिवारिक विवाद के बाद दोनों अलग हो गए। इसी साल मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया, जो अब अपने नाना-नानी के पास रहती है।
इसी दौरान मुस्कान की मुलाकात इंद्रानगर निवासी अपने स्कूल के सहपाठी साहिल शुक्ला से शापरिक्स मॉल में हुई। सौरभ के विदेश जाने के बाद मुस्कान और साहिल के बीच नजदीकियां बढ़ गईं।
3 मार्च 2025 को सौरभ की हुई थी हत्या
सौरभ के विदेश से लौटने के बाद 24 फरवरी 2025 को मुस्कान और साहिल ने उसकी हत्या की योजना बनाई। तीन मार्च की रात दोनों ने सौरभ को सब्जी में नशीला लिक्विड दिया। इसके बाद चाकू से उसके दिल और गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी।
हत्या के बाद दोनों ने शव के चार टुकड़े किए और नीले ड्रम में रखकर सीमेंट डालकर जमा दिया। इसके बाद दोनों हिमाचल घूमने चले गए। 17 मार्च को लौटने के बाद 18 मार्च को घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने 19 मार्च को साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
ड्रम से बरामद हुआ था सौरभ का शव
साहिल और मुस्कान की निशानदेही पर पुलिस ने ड्रम से सौरभ का शव निकाला था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमे का ट्रायल शुरू होने के 577 दिन बाद, 30 सितंबर को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था। उस समय जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) केके चौबे ने कहा था कि पर्याप्त सबूतों के आधार पर दोनों के लिए फांसी की सजा की मांग की जाएगी। बुधवार को अदालत ने दोनों को मौत की सजा सुना दी।
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