केंद्र सरकार ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल को दी मंजूरी, बनेगा NTC

HIGHLIGHTS
- संसदीय मामलों के राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने राज्यसभा में बिल की जानकारी दी।
- NTC के प्रमुख के तौर पर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज को नियुक्त करने का प्रस्ताव है।
- सुप्रीम कोर्ट ने 2018 और 2020 में NTC के गठन को लेकर निर्देश दिए थे।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन (NTC) के गठन का प्रावधान भी मंजूर किया गया।
संसदीय मामलों के राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने शुक्रवार को राज्यसभा में जानकारी दी कि अब इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा।
NTC की क्या होगी भूमिका?
प्रस्तावित नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन एक स्वतंत्र संस्था के तौर पर काम करेगा। यह देशभर में करीब 16 ट्रिब्यूनल की नियुक्तियों, उनके कामकाज और बुनियादी ढांचे की निगरानी करेगा।
प्रस्ताव के अनुसार, NTC का प्रमुख सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बनाया जाएगा। अध्यक्ष का कार्यकाल पांच साल या 70 वर्ष की आयु तक रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लिया गया फैसला
सरकार ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद उठाया है। शीर्ष अदालत ने मई 2018 में पहली बार नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन के गठन की बात कही थी। इसके बाद 2020 में भी इस निर्देश को दोहराया गया।
पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि NTC का गठन करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है और इसके लिए चार महीने का समय दिया था।
जून में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने ट्रिब्यूनल की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि ट्रिब्यूनल सरकार ने बनाए हैं, लेकिन ये सरकार के लिए सिरदर्द और अदालत के लिए बोझ बन गए हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि कुछ को छोड़कर कई ट्रिब्यूनल जवाबदेही के अभाव में 'नो मैन्स लैंड' बन गए हैं।
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