जिमखाना क्लब ने केंद्र के आदेश को दी चुनौती, दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

दिल्ली। लुटियंस दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार के उस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसमें क्लब को अपनी 27.3 एकड़ भूमि 5 जून तक खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी, जिसमें क्लब की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पक्ष रखेंगे।
सोमवार को याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग को लेकर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने जस्टिस अवनीश झिंगन के समक्ष इसका उल्लेख किया था, जिसके बाद अदालत ने मामले को सूचीबद्ध करते हुए मंगलवार की तारीख तय कर दी।
केंद्र सरकार ने सुरक्षा और रक्षा संबंधी आवश्यकताओं का हवाला देते हुए सफदरजंग रोड स्थित इस प्रतिष्ठित क्लब की जमीन अपने अधीन लेने का निर्णय लिया है। इसी आदेश को चुनौती देते हुए क्लब ने इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
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