यूपी सरकार ने जलकर और सीवर कर की वसूली में सख्ती करने का फैसला किया

यूपी: शहरी क्षेत्रों में अब जलकर और सीवर कर की चोरी पर कड़ा कदम उठाया जाएगा। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि शहरों में जलापूर्ति और सीवर कनेक्शन लेने वालों से गृहकर के साथ इन दोनों करों की वसूली अनिवार्य होगी। सभी नगर निकायों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन घरों और प्रतिष्ठानों में कनेक्शन होने के बावजूद टैक्स नहीं दिया जा रहा, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए।
प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन और अमृत-एक परियोजना के तहत सीवर लाइन और जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है। अब तक करीब साढ़े चार लाख घरों और प्रतिष्ठानों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद कई स्थानों पर गृहकर के साथ जलकर और सीवर कर का भुगतान नहीं हो रहा है।
सरकार ने निकायों को निर्देश दिया है कि वे सर्वेक्षण कर यह पता लगाएँ कि कनेक्शन कितने समय से सक्रिय हैं और जिन लोगों ने टैक्स नहीं दिया, उन्हें नोटिस भेजकर वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाए। तय समय तक भुगतान न करने वालों से ब्याज सहित टैक्स वसूली की जाएगी। उच्च स्तर की बैठक में निकायों की टैक्स वसूली में लापरवाही पर भी नाराजगी जताई गई और जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब-तलब करने की तैयारी की जा रही है।
शासन ने यह स्पष्ट किया है कि नगर निगमों में गृहकर के साथ जलकर और सीवर कर की वसूली एक साथ की जाएगी। सभी नगर निगमों से रिपोर्ट मांगी गई है कि तीनों करों के लिए अब तक कितने बिल जारी किए गए और कितनों से एक साथ वसूली की गई। निकायों द्वारा अब तक वसूली के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा भी की जाएगी।
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