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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने डिजिटल विज्ञापन व्यवस्था से जुड़े एक अहम फैसले में गूगल को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी कंपनी गूगल एड्स प्लेटफॉर्म पर किसी अन्य पंजीकृत ट्रेडमार्क का उपयोग कर प्रतिस्पर्धी कंपनियों के विज्ञापनों को बढ़ावा नहीं दे सकती। इस फैसले में सैनिटरीवेयर कंपनी ‘हिंदवेयर’ को बड़ी राहत मिली है और अदालत ने गूगल पर 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने क्या कहा? जस्टिस मिनी पुष्कर्णा की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा कि गूगल केवल एक निष्क्रिय…