अखलाक मॉब लिंचिंग: केस वापसी की याचिका अदालत ने की निरस्त

ग्रेटर नोएडा में अखलाक मॉब लिंचिंग मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक अदालत (FTC) में आज हुई। अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गई केस वापस लेने की याचिका को आधारहीन और महत्वहीन मानते हुए खारिज कर दिया।
मामले में मंगलवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई 6 जनवरी के लिए निर्धारित की है। अदालत ने यह भी कहा कि मामले में प्रतिदिन सुनवाई की जाएगी। इसके साथ ही अभियोजन को निर्देश दिए गए कि वह गवाहों के बयान दर्ज कराए।
सुनवाई के दौरान पुलिस आयुक्त और डीसीपी ग्रेटर नोएडा को यह आदेश भी दिया गया कि यदि गवाहों को सुरक्षा की आवश्यकता हो, तो उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए।
अखलाक के परिवार के अधिवक्ता युसूफ सैफी और अंदलीब नकवी ने बताया कि अदालत ने अभियोजन की याचिका को निरस्त कर दिया और अगली सुनवाई 6 जनवरी को तय की।
इससे पहले अक्तूबर में राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी थी कि यदि मुकदमा वापस लिया जाता है, तो इससे सामाजिक सौहार्द बहाल होगा। हालांकि, अदालत ने इस बार मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश देते हुए केस वापसी याचिका खारिज कर दी।
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