बरेली: सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सपा नेताओं के मैरिज हॉल पर बुलडोजर कार्रवाई रुकी

बरेली। सूफी टोला में स्थित सपा नेताओं सरफराज वली खान और राशिद खां के मैरिज हॉल पर दो दिन से चल रही बुलडोजर कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को रोक दिया। आदेश मिलने के बाद बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) के अधिकारी बुलडोजर और पोकलेन लेकर दोपहर में वापस लौट गए।
सरफराज वली खान और राशिद खां पर आरोप हैं कि वे 26 सितंबर को शहर में हुए बवाल में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के करीबी थे। अवैध निर्माण के आरोप में सरफराज के ऐवान-ए-फरहत और राशिद के गुड मैरिज हॉल के खिलाफ 12 अक्टूबर 2021 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया था।
सपा नेता का दावा: मैरिज हॉल आजादी से पहले बना था
सरफराज वली खान ने कहा कि उनका मैरिज हॉल उनकी पत्नी फरहत जहां के नाम पर है। उन्होंने बताया कि यह भवन 1942 और 1946 में बना था, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, “मैं पहले सपा सरकार में हज कमेटी का सदस्य था। अब हमारा जमाना नहीं है, जो जमाना है वो जो चाहे कह और कर सकते हैं। मौलाना तौकीर रजा खां से हमारे कोई ताल्लुकात नहीं हैं। अब हम हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाएंगे।”
बीडीए ने कहा– न्यायपालिका का सम्मान करेंगे
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. ने कहा कि प्राधिकरण विधिसम्मत तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा था। उन्होंने कहा कि यदि मैरिज हॉल संचालक हाईकोर्ट जाएंगे, तो प्राधिकरण भी अपना पक्ष ठोस तथ्यों के साथ रखेगा और न्यायपालिका का पूरी तरह सम्मान करेगा।
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