आरजी कर मामला: पीड़िता के माता-पिता की याचिका पर 21 मई को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

कोलकाता। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर पीड़िता से जुड़े मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को अहम सुनवाई का संकेत दिया है। अदालत ने कहा है कि वह 21 मई को इस याचिका पर विस्तृत सुनवाई करेगी, जो पीड़िता के माता-पिता ने दायर की है।
पीड़िता के परिजनों ने याचिका में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) से मामले की दोबारा और विस्तृत जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक लोगों की संलिप्तता हो सकती है, इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है।
इस मामले में पहले ही सियालदह सेशन कोर्ट ने एक आरोपी संजय रॉय को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
हाईकोर्ट में 21 मई को होगी सुनवाई
न्यायमूर्ति शम्पा सरकार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई में सीबीआई और पीड़िता के परिजनों दोनों की दलीलें सुनी जाएंगी। अदालत इस बात पर विचार करेगी कि क्या मामले में आगे और जांच की आवश्यकता है या नहीं।
अगस्त 2024 की घटना
यह दर्दनाक घटना अगस्त 2024 में हुई थी, जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक पोस्ट-ग्रेजुएट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना सामने आई थी। इस मामले ने पूरे देश में व्यापक आक्रोश पैदा किया था और चिकित्सा जगत में भी भारी विरोध देखने को मिला था।
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