मुजफ्फरनगर: प्रेमी युगल से मारपीट का मामला, 5 नामजद समेत 10-12 अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज

HIGHLIGHTS
- मुजफ्फरनगर के जिला परिषद मार्केट में प्रेमी युगल से मारपीट मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
- पीड़ित युवती की शिकायत पर 5 नामजद और 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट, छेड़छाड़ और धमकी समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ।
- पुलिस वायरल वीडियो, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर मामले की पड़ताल कर रही है।
मुजफ्फरनगर: जिला परिषद मार्केट में कथित ‘लव जिहाद’ के शक में प्रेमी युगल के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने देर रात मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित युवती की शिकायत के आधार पर पांच नामजद और 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
एफआईआर में मारपीट के अलावा छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार, धमकी देने और रास्ता रोकने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। पुलिस अब वायरल वीडियो, पीड़ित पक्ष के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
दवा लेने आए थे युवक-युवती
पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, शामली जिले के थाना भवन क्षेत्र की रहने वाली युवती 12 जुलाई को अपने परिचित मोहम्मद महताब के साथ दवा लेने के लिए मुजफ्फरनगर आई थी। इसके बाद दोनों जिला परिषद मार्केट के पास खाने के लिए रुके थे।
युवती का आरोप है कि इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंचे और दोनों से नाम-पता पूछने लगे। शिकायत में पांच लोगों के नाम गौरव शर्मा, कुशल वीर, शुभम, प्रशांत शर्मा और लोकेश सैनी बताए गए हैं। आरोप है कि इन लोगों ने फोन कर अन्य साथियों को भी मौके पर बुला लिया।
मारपीट और अभद्रता का आरोप
एफआईआर के अनुसार, कुछ ही समय बाद कई अन्य लोग भी वहां पहुंच गए और दोनों को घेर लिया। युवती ने आरोप लगाया कि उसके साथ जाति और धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और विरोध करने पर दोनों के साथ मारपीट की गई।
शिकायत में युवती ने आरोप लगाया कि उसके साथ बदसलूकी की गई, बाल पकड़कर नीचे गिराया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। शोर सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों को बचाया।
इसके बाद डायल-112 की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को सिविल लाइन थाने ले जाकर मेडिकल जांच कराई गई।
पुलिस ने शुरू की जांच
पुलिस ने मामले में BNS की धारा 191(2), 126(2), 115(2), 74, 75(2), 75(3), 351(3) और 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
ASP सिद्धार्थ के. मिश्रा ने बताया कि वायरल वीडियो, पीड़ित और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के साथ अन्य सबूतों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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