मुजफ्फरनगर: युवती की हत्या कर शव ठिकाने लगाने वाले आरोपी को उम्रकैद

मुजफ्फरनगर में वर्ष 2020 के एक हत्या मामले में अदालत ने लगभग छह साल बाद अपना फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-5 ने युवती की हत्या कर शव को जंगल में फेंकने के आरोपी सोहनवीर उर्फ सोनी गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला 5 जुलाई 2020 का है, जब मेरठ जनपद के थाना फलावदा क्षेत्र के गांव गुढ़म निवासी सोहनवीर पर एक युवती की हत्या कर उसके शव को जंगल में ठिकाने लगाने का आरोप लगा था। इस संबंध में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर खतौली थाने में हत्या (धारा 302) और साक्ष्य छिपाने (धारा 201) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को 6 जुलाई 2020 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद जांच पूरी कर 20 अगस्त 2020 को पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। तब से यह मामला अदालत में विचाराधीन चल रहा था।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह और सबूत अदालत में पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत दोषी करार दिया।
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