यूपी में 12 लाख से अधिक लोगों के पुराने चालान रद्द

उत्तर प्रदेश में वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। परिवहन विभाग ने उन सभी लंबित और समय-सीमा पार कर चुके चालानों को पूरी तरह माफ करने का निर्णय लिया है, जिन पर अब एक भी रुपया नहीं देना होगा। इस फैसले का फायदा लगभग 12.93 लाख लोगों को मिलेगा। विभाग ने चालान माफी की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसे 30 दिनों में पूरा किया जाएगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद वाहन मालिक परिवहन पोर्टल पर अपनी चालान स्थिति भी जांच सकेंगे।
इस राहत का उद्देश्य उन गाड़ियों के मालिकों की परेशानियों को खत्म करना है, जिन पर भारी भरकम चालान होने के कारण फिटनेस, परमिट, वाहन ट्रांसफर और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) जैसी समस्याएं बनी हुई थीं। कई गाड़ियां ऐसी थीं, जिन पर 1-2 लाख रुपये तक का चालान पेंडिंग था, जिससे उन्हें खरीदने में मुश्किल होती थी।
यूपी परिवहन विभाग ने यह माफी उन गाड़ियों के लिए लागू की है जिनके चालान 31 दिसंबर 2021 तक कोर्ट में लंबित थे या समय-सीमा पार होने के बावजूद कोर्ट में नहीं भेजे गए थे।
चालानों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
- कोर्ट में लंबित चालान – इन्हें पोर्टल पर "Disposed Abated" के रूप में दिखाया जाएगा।
- ऑफिस लेवल पर लंबित या समय-सीमा पार कर चुके चालान – इन्हें "Closed Time-Bar (Non-Tax)" श्रेणी में दर्ज किया जाएगा।
2017 से 2021 के बीच कुल 30.52 लाख ई-चालान जारी किए गए थे, जिनमें से 17.59 लाख निपटा दिए गए हैं। अब 12.93 लाख चालान लंबित थे, जिनमें 10.84 लाख कोर्ट में और 1.29 लाख ऑफिस स्तर पर पेंडिंग थे।
यह कदम वाहन मालिकों को टैक्स और कानूनी दिक्कतों से मुक्ति दिलाएगा और गाड़ियों की बिक्री या अन्य प्रक्रियाओं में आसानी लाएगा।
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