प्रवेश वर्मा की मानहानि शिकायत पर सौरभ भारद्वाज को कोर्ट का नोटिस, 18 अगस्त को सुनवाई

HIGHLIGHTS
- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत ने नोटिस जारी किया।
- भारद्वाज को बीएनएसएस की धारा 223 के तहत नोटिस दिया गया।
- मामला एसएस मोटा सिंह स्कूल से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट का है।
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता सौरभ भारद्वाज को दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा की ओर से दाखिल मानहानि शिकायत के मामले में नोटिस जारी किया है। अदालत ने भारद्वाज से शिकायत पर अपना पक्ष रखने को कहा है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत ने बीएनएसएस की धारा 223 के तहत यह नोटिस जारी किया। यह नोटिस मामले में अदालत के संज्ञान लेने से पहले दिया गया है, ताकि सौरभ भारद्वाज अपना पक्ष रख सकें। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
यह मामला पश्चिमी दिल्ली स्थित निजी स्कूल एसएस मोटा सिंह से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट का है। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गलत और मानहानिकारक बातें पोस्ट कीं। उनका कहना है कि इन पोस्ट से उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
अदालत ने प्रवेश वर्मा और उनके गवाहों के बयान दर्ज किए जाने के बाद यह कदम उठाया है। 4 जुलाई को प्रवेश वर्मा का बयान दर्ज हुआ था, जबकि 15 जुलाई को कुलभूषण जैन और शक्ति सिंह सहरावत के बयान दर्ज किए गए थे।
परिवार का स्कूल से कोई संबंध नहीं: प्रवेश वर्मा
प्रवेश वर्मा ने अपने बयान में कहा कि मई में सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें एक पॉक्सो मामले से जोड़ते हुए आरोप लगाए थे। वर्मा के मुताबिक, उन्हें इन पोस्ट की जानकारी दोस्तों और पार्टी कार्यकर्ताओं के जरिए मिली, जिन्होंने उन्हें व्हाट्सऐप पर पोस्ट के लिंक भेजे थे।
वर्मा ने आरोप लगाया कि भारद्वाज ने उन्हें एसएस मोटा सिंह स्कूल से जुड़े ट्रस्ट और एक आरोपी की मदद करने से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि उनका या उनके परिवार का स्कूल से कोई संबंध नहीं है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि उन्होंने स्कूल चलाने वाले ट्रस्ट में एक व्यक्ति की नियुक्ति कराई और ट्रस्ट की फाइलें गायब करवाईं। प्रवेश वर्मा ने इन आरोपों को झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया।
आरोपों के बाद लोग लगातार सवाल कर रहे: वर्मा
प्रवेश वर्मा ने कहा कि आरोपों के बाद भी लोग उनसे लगातार सवाल कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें सामाजिक और राजनीतिक नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि कानूनी नोटिस भेजे जाने के बावजूद सौरभ भारद्वाज ने न तो उनसे संपर्क किया और न ही माफी मांगी।
वर्मा ने अपनी शिकायत के साथ 15 मई के वीडियो क्लिप और सौरभ भारद्वाज के एक्स हैंडल पर किए गए पोस्ट भी अदालत में पेश किए हैं। अब 18 अगस्त को कोर्ट सौरभ भारद्वाज का पक्ष सुनने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई पर विचार करेगा।
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