रामपुर डूंगरपुर केस: कोर्ट में आजम खां ने जमा कराया एक हजार का हर्जाना

डूंगरपुर बस्ती प्रकरण में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के खिलाफ चल रहे मुकदमे में शुक्रवार को बिजनौर में तैनात इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह सोलंकी की गवाही पूरी हो गई। इंस्पेक्टर को अदालत ने पहले गैरहाजिर रहने पर एक हजार रुपये का हर्जाना लगाया था, जिसे कोर्ट में जमा कराने के बाद उनकी गवाही दर्ज की गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी।
गौरतलब है कि वर्ष 2019 में गंज थाने में दर्ज इस केस में आरोप था कि डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के दौरान लूटपाट, मारपीट और चोरी की घटनाएं हुईं। इस मामले में सपा नेता आजम खां समेत कई अन्य लोगों को नामजद किया गया था। उस समय मामले की विवेचना इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सोलंकी ने की थी।
एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि गवाही प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और हर्जाना राशि जमा करा दी गई है। कोर्ट अब मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को करेगा।
इस बीच, सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां से जुड़े दो पैन कार्ड मामले में शुक्रवार को बचाव पक्ष की अंतिम बहस पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने अब इस मामले की अंतिम बहस के लिए 4 नवंबर की तारीख तय की है।
यह मामला 2019 में शहर विधायक आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो पैन कार्ड और दो पासपोर्ट बनवाए थे। इस प्रकरण में आजम खां को भी आरोपी बनाया गया है। फिलहाल यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है।
शहर विधायक के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि बचाव पक्ष की बहस कई घंटे तक चली लेकिन पूरी नहीं हो सकी। अगली तारीख पर अदालत में बहस पूरी की जाएगी।
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