सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क को राहत, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर लगाई रोक

संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई की प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। बर्क ने इस मुकदमे को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
यह मामला लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा है। मुरादाबाद की एसीजेएम अदालत ने सांसद बर्क के खिलाफ समन जारी किया था, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने मुरादाबाद अदालत में चल रही संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने की मांग की थी।
दरअसल, 25 अप्रैल 2024 को मुरादाबाद के बिलारी थाने में सांसद जिया उर रहमान बर्क, इसरार हुसैन और 15 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत के अनुसार, 21 अप्रैल को रात 10 बजे के बाद बिलारी कस्बे में बैठक आयोजित कर आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था।
इस मामले में मजिस्ट्रेट राम चौधरी की शिकायत पर कार्रवाई शुरू हुई थी। वहीं, सांसद बर्क की ओर से अधिवक्ता सैयद इकबाल अहमद और मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी ने अदालत में पक्ष रखा।
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