सुलतानपुर: राहुल गांधी को राहत, मानहानि केस में सुनवाई 17 अप्रैल तक टली

सुलतानपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सोमवार को सुनवाई स्थगित हो गई। यह मामला भाजपा नेता विजय मिश्र द्वारा दायर किया गया था। एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने अगली सुनवाई की तारीख 17 अप्रैल निर्धारित की है।
वाइस सैम्पल और वकील की अनुपस्थिति
सुनवाई के दौरान परिवादी विजय मिश्र के वकील संतोष पांडेय की ओर से मौके पर उपस्थिति नहीं होने के कारण मामला टल गया। विजय मिश्र ने अदालत से राहुल गांधी के वाइस सैम्पल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण कराने की अर्जी दी थी। इस पर राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने आपत्ति दर्ज कराई।
मामले का विवरण
इस केस में आरोप है कि वर्ष 2018 में राहुल गांधी ने बेंगलुरु में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उन्हें ‘हत्यारा’ कहकर संबोधित किया था। इस पर भाजपा नेता विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को मानहानि का परिवाद दायर किया।
कोर्ट की कार्रवाई
- 27 नवंबर 2023: राहुल गांधी को विचारण के लिए अदालत में तलब किया गया।
- 20 फरवरी 2024: राहुल गांधी ने कोर्ट में हाजिरी देकर जमानत कराई।
- 20 फरवरी 2026: उनका बयान अदालत में दर्ज किया गया।
अगली सुनवाई में वाइस सैम्पल परीक्षण और अन्य प्रक्रियाओं पर फैसला लिया जाएगा।
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