अभिजीत दीपके को कोर्ट से मिली सशर्त जमानत, दिल्ली पुलिस ने सुबह किया था गिरफ्तार

HIGHLIGHTS
- दिल्ली पुलिस ने शनिवार सुबह कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को गिरफ्तार किया।
- उनके खिलाफ शांति भंग करने के आरोप में धारा 126/170 के तहत मामला दर्ज किया गया।
- मंदिर मार्ग स्थित एसीएम कोर्ट में पेशी के दौरान दोनों पक्षों के बीच लंबी बहस हुई।
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को एसीएम कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी।
दिल्ली पुलिस ने शनिवार सुबह ही अभिजीत दीपके को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ शांति भंग करने के आरोप में धारा 126/170 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इससे पहले, 16 अक्टूबर 2026 को तिरंगा मार्च के दौरान भी दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया था। हालांकि, कुछ समय बाद हिदायत देकर उन्हें छोड़ दिया गया था।
एसीएम कोर्ट में हुई पेशी
अभिजीत दीपके को दोपहर में मंदिर मार्ग स्थित एसीएम कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच लंबी बहस हुई। इसके बाद अदालत ने दीपके को बॉन्ड भरने का निर्देश दिया।
शर्तों के साथ मिली जमानत
अदालत ने अभिजीत दीपके को कई शर्तों के साथ जमानत दी है। साथ ही, शांति भंग करने की कोशिश करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है।
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