कर्नाटक में यूनिफॉर्म नियमों में बदलाव, धार्मिक प्रतीकों को मिली अनुमति

HIGHLIGHTS
- कर्नाटक सरकार ने फरवरी 2022 में जारी किए गए विवादित यूनिफॉर्म आदेश को वापस लेते हुए नया निर्देश जारी किया है।
- नए फैसले के तहत अब स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ कुछ धार्मिक और पारंपरिक प्रतीकों को पहनने की अनुमति दी गई है।
- नई व्यवस्था के अनुसार छात्र-छात्राएं हिजाब, पगड़ी, जनेऊ, शिवधारा, रुद्राक्ष जैसी आस्था से जुड़ी वस्तुएं पहन सकेंगे, लेकिन यह अनुमति कुछ शर्तों के साथ होगी।
- सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन प्रतीकों के उपयोग से स्कूलों में अनुशासन, सुरक्षा व्यव…
कर्नाटक सरकार ने फरवरी 2022 में जारी किए गए विवादित यूनिफॉर्म आदेश को वापस लेते हुए नया निर्देश जारी किया है। नए फैसले के तहत अब स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ कुछ धार्मिक और पारंपरिक प्रतीकों को पहनने की अनुमति दी गई है।
नई व्यवस्था के अनुसार छात्र-छात्राएं हिजाब, पगड़ी, जनेऊ, शिवधारा, रुद्राक्ष जैसी आस्था से जुड़ी वस्तुएं पहन सकेंगे, लेकिन यह अनुमति कुछ शर्तों के साथ होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन प्रतीकों के उपयोग से स्कूलों में अनुशासन, सुरक्षा व्यवस्था या छात्रों की पहचान प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
राज्य सरकार के आदेश में कहा गया है कि पारंपरिक और धार्मिक मान्यताओं से जुड़े प्रतीकों को अनुमति दी जा सकती है, लेकिन संस्थानों में समान यूनिफॉर्म नीति का पालन बनाए रखना आवश्यक रहेगा।
सरकार का यह नया निर्देश लंबे समय से चल रहे यूनिफॉर्म विवाद के बाद आया है, जिसे लेकर पहले काफी राजनीतिक और सामाजिक बहस देखने को मिली थी।
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