रेस कोर्स मस्जिद में नमाज की अनुमति देने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार, केंद्र ने दिया आश्वासन

HIGHLIGHTS
- सैयद अहमद सऊद की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई।
- केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता आशीष दीक्षित ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।
- केंद्र ने हलफनामे में दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रतिवेदन पर निर्णय लेने की बात कही।
नई दिल्ली। रेस कोर्स मस्जिद को तोड़े जाने की आशंका के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। वहीं, केंद्र सरकार ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रतिवेदन पर फैसला होने तक मस्जिद को नहीं तोड़ा जाएगा।
चार सप्ताह के भीतर लिया जाएगा फैसला
सैयद अहमद सऊद की याचिका पर केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता आशीष दीक्षित ने न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ को बताया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रतिवेदन पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तब तक मस्जिद को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
नमाज की अनुमति पर आदेश देने से इनकार
सुनवाई के दौरान मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया। हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस संबंध में कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।
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