बृजभूषण शरण सिंह को अदालत से राहत, जवाब दाखिल करने के लिए मिला अतिरिक्त समय

HIGHLIGHTS
- बृजभूषण शरण सिंह के वकीलों ने अपील की प्रति देर से मिलने का हवाला देकर अतिरिक्त समय मांगा था।
- विशेष न्यायाधीश डिग विनय सिंह की अदालत ने बचाव पक्ष की मांग स्वीकार कर ली।
- मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन सचिव विनोद तोमर को भी बरी किया गया था।
महिला पहलवानों की ओर से बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर राउज एवेन्यू अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। इस मामले में महासंघ के तत्कालीन सचिव विनोद तोमर को भी बरी किया गया था।
विशेष न्यायाधीश डिग विनय सिंह की अदालत में बृजभूषण शरण सिंह के वकीलों ने कहा कि उन्हें अपील की प्रति देर से मिली है। ऐसे में जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया जाना चाहिए। अदालत ने उनकी मांग स्वीकार कर ली।
इसके साथ ही अदालत ने अतिरिक्त लोक अभियोजक मनीष रावत को निर्देश दिया कि वह सरकार से जानकारी लें कि क्या अभियोजन पक्ष भी इस मामले में पुनरीक्षण याचिका दाखिल करना चाहता है।
महिला पहलवानों की शिकायत से जुड़ा है मामला
यह मामला महिला पहलवानों की शिकायतों के आधार पर दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है। दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।
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