चैतर वसावा को SC से मिली अंतरिम जमानत, जानिए क्या है पूरा मामला

HIGHLIGHTS
- चैतर वसावा को रिहाई की वास्तविक तारीख से तीन दिन की राहत मिलेगी।
- अस्थायी जमानत के लिए 25 हजार रुपये का निजी मुचलका देना होगा।
- विधायक को पुलिस की न्यूनतम सुरक्षा में सूरत ले जाया जाएगा और वापस जेल पहुंचाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में सात साल की जेल की सजा काट रहे आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक चैतर वसावा को तीन दिन की अस्थायी जमानत दी है। यह राहत उन्हें सूरत के एक अस्पताल में भर्ती गंभीर रूप से बीमार सौतेले भाई से मिलने के लिए दी गई है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने मेडिकल दस्तावेजों पर विचार करने के बाद मानवीय आधार पर यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि सौतेले भाई की गंभीर स्थिति को देखते हुए विधायक की याचिका पर राहत देना उचित है।
हाईकोर्ट ने दी थी एक दिन की अस्थायी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चैतर वसावा की याचिका पर सुनवाई की। वसावा ने गुजरात हाईकोर्ट के 16 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उन्हें अपने बीमार सौतेले भाई से मिलने के लिए सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक एक दिन की अस्थायी जमानत दी थी।
वसावा ने हाईकोर्ट से 30 दिन की अस्थायी जमानत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट में उनकी ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल और शादान फरासत ने दलील दी कि भाई की गंभीर हालत, जेल से अस्पताल की दूरी और आगे के इलाज की व्यवस्था करने की जरूरत को देखते हुए एक दिन की राहत पर्याप्त नहीं है।
गुजरात सरकार ने जमानत का किया विरोध
गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अस्थायी जमानत देने की मांग का विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि चैतर वसावा और उनके सौतेले भाई के बीच बातचीत तक नहीं होती थी।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल दस्तावेजों और मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए मानवीय आधार पर राहत देना उचित माना। पीठ ने कहा कि कड़ी शर्तें लगाकर वसावा की स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही, थोड़े समय के लिए उन्हें भाई से मिलने की अनुमति देने से किसी को नुकसान होने की आशंका नहीं है।
25 हजार रुपये का निजी मुचलका देना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश में बदलाव करते हुए निर्देश दिया कि चैतर वसावा को उनकी वास्तविक रिहाई की तारीख से तीन दिन के लिए अस्थायी जमानत पर छोड़ा जाए। इसके लिए उन्हें संबंधित जेल प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार 25 हजार रुपये का निजी मुचलका देना होगा।
अदालत ने निर्देश दिया कि विधायक को पुलिस की न्यूनतम सुरक्षा में संबंधित जेल से सूरत ले जाया जाएगा और फिर वापस लाया जाएगा। पुलिस सुरक्षा और अस्थायी रिहाई के दौरान आवश्यक परिवहन का पूरा खर्च वसावा को ही उठाना होगा।
राजनीतिक गतिविधियों और मीडिया से दूर रहने की शर्त
सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी जमानत की अवधि के दौरान चैतर वसावा पर कई पाबंदियां लगाई हैं। वह किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित नहीं कर सकेंगे, राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, मीडिया से बातचीत नहीं कर सकेंगे और कोई सार्वजनिक बयान भी नहीं दे सकेंगे।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि तीन दिन की अवधि पूरी होते ही वसावा को बिना किसी अतिरिक्त आदेश या नोटिस का इंतजार किए संबंधित जेल के अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करना होगा।
2023 के मामले में सुनाई गई थी सात साल की सजा
गुजरात की एक ट्रायल कोर्ट ने 23 जून को चैतर वसावा, उनकी पत्नी और सात अन्य लोगों को वर्ष 2023 के एक मामले में सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी। यह मामला वन अधिकारियों पर हमला करने और जबरन वसूली से संबंधित है।
यह घटना 30 अक्टूबर 2023 को हुई थी, जबकि इस संबंध में दो नवंबर 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दर्ज जानकारी के मुताबिक, गुजरात हाईकोर्ट ने 31 जुलाई को वसावा की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील स्वीकार की थी। हालांकि, 24 अगस्त को उनकी सजा पर रोक लगाने की अर्जी खारिज कर दी गई थी। इस मामले में दोषी ठहराए गए नौ लोगों में से वसावा की पत्नी और कुछ अन्य लोगों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
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