पर्सनैलिटी राइट्स पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, पवन कल्याण की याचिका पर 7 दिन में कार्रवाई के निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और फ़िल्म अभिनेता पवन कल्याण की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सात दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। पवन कल्यण ने दायर याचिका में अपनी व्यक्तित्व पहचान (पर्सनैलिटी राइट्स) की सुरक्षा की मांग की थी।
न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की एकल पीठ ने अजय देवगन मामले में दिए गए अपने पूर्व आदेश का हवाला देते हुए सोशल मीडिया कंपनियों को एक सप्ताह के भीतर याचिका पर कदम उठाने और इसे आईटी नियम, 2021 के तहत शिकायत के रूप में दर्ज करने के निर्देश दिए। अदालत ने पवन कल्याण को विवादास्पद ऑनलाइन सामग्री की विस्तृत सूची उपलब्ध कराने को भी कहा है।
इससे पहले, न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके नाम और तस्वीरों के वाणिज्यिक दुरुपयोग पर रोक लगाने का आदेश दिया था। सलमान खान की पहल पर अदालत ने कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स व इंटरमीडियरीज़ को निर्देश दिया था कि बिना अनुमति उनके नाम और फोटो का उपयोग कर मर्चेंडाइज बेचने की किसी भी गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करें। उनकी याचिका में आरोप लगाया गया था कि कुछ ई-मार्केटप्लेस, एआई चैटबॉट्स और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उनकी छवि का अनुचित उपयोग करके टी-शर्ट, मग सहित अन्य वस्तुएं बेची जा रही थीं।
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