कानपुर: गैंगस्टर शौकत अली की सवा करोड़ की 4 संपत्तियां रिलीज कराने की अर्जी खारिज

HIGHLIGHTS
- शौकत अली की चार संपत्तियों की कुल कीमत करीब सवा करोड़ रुपये बताई गई है।
- पुलिस कमिश्नर के आदेश पर नवंबर 2024 में संपत्तियां कुर्क की गई थीं।
- संपत्तियों में गज्जूपुरवा के तीन टावर और सिविल लाइंस का एक मकान शामिल है।
कानपुर। गैंगस्टर शौकत अली की करीब सवा करोड़ रुपये की चार संपत्तियों को रिलीज कराने की अर्जी एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विजय कुमार गुप्ता ने खारिज कर दी है। शौकत समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी का साथी बताया जाता है।
पुलिस कमिश्नर के 11 नवंबर 2024 के आदेश के तहत गैंगस्टर शौकत अली की गज्जूपुरवा स्थित 295.51 वर्ग मीटर की संपत्ति पर बने टावर संख्या-एक और दो में 14-14 फ्लैट, 289.06 वर्ग मीटर में बने टावर संख्या-तीन और सिविल लाइंस स्थित एक मकान को कुर्क किया गया था।
शौकत की ओर से कोर्ट में तर्क दिया गया कि उसने ये संपत्तियां 11 नवंबर 2009 और तीन जुलाई 2013 को रजिस्ट्री के जरिए खरीदी थीं। हालांकि, वह वर्ष 2009 और 2013 में इन संपत्तियों को खरीदने के लिए आय का कोई वैध स्रोत नहीं बता सका। रकम जुटाने से संबंधित जो साक्ष्य पेश किए गए, वे वर्ष 2020-2021 से जुड़े थे।
कोर्ट ने माना कि इससे स्पष्ट है कि संपत्तियां खरीदते समय शौकत के पास उन्हें खरीदने के लिए आय का कोई वैध स्रोत नहीं था। कोर्ट ने कहा कि जाजमऊ थाना प्रभारी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कमिश्नर ने गैंगस्टर एक्ट के तहत शौकत की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था।
कुर्की के आदेश से पहले शौकत को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था। पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद ही कुर्की का आदेश जारी किया गया।
कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर के आदेश को सही ठहराते हुए शौकत और उसकी पत्नी आयशा बेगम की ओर से दाखिल की गई अर्जियां खारिज कर दीं।
Comments0
Leave a comment
Join the conversation — your email will not be published.


























Reader comments
No comments yet
Be the first to share your perspective on this story.