मुजफ्फरनगर: जानलेवा हमले के आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा

मुजफ्फरनगर। जानलेवा हमला करने वाले एक आरोपी को कोर्ट ने दस साल की जेल और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीजीसी कमल कांत ने बताया कि मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव बसीकलां का है। पीड़ित मुर्सलीन ने 21 सितंबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी गुलफाम ने उससे तीन लाख रुपए की मांग की थी। रकम न देने पर आरोपी ने जान से मारने की नियत से उस पर हमला किया और धमकी देकर फरार हो गया।
शाहपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की। मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट नंबर 6 में हुई, जिसमें कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा और 15 हजार रुपए का आर्थिक दंड दिया।
उधर, खतौली पुलिस को किसान के घर हुई लूट के आरोपियों का कस्टडी रिमांड अभी नहीं मिल सका है। यह मामला मोहल्ला लाल मोहम्मद का है, जहां बदमाशों ने नाजिम के परिवार को बंधक बनाकर लाखों की डकैती डाली थी। पुलिस ने 25 दिसंबर को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में एक बाल अपचारी भी हिरासत में है।
पुलिस ने आरोपी कपिल (न्यामू, थाना चरथावल) और तुषार (शांति निकेतन, बुलंदशहर) का कस्टडी रिमांड कोर्ट से मांगा था। सोमवार को केवल कपिल कोर्ट में पेश हुआ, जबकि तुषार नहीं आए। इस वजह से कोर्ट ने दोनों का कस्टडी रिमांड नहीं बनाया। मंगलवार को मामले की अगली सुनवाई होगी।
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