नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड: दोषी सचिन अंदुरे को बॉम्बे HC से जमानत, 2024 में हुई थी उम्रकैद

HIGHLIGHTS
- दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को पुणे में गोली मारकर हत्या हुई थी।
- पुणे की सेशंस कोर्ट ने 2024 में सचिन अंदुरे और शरद कलस्कर को दोषी ठहराया था।
- दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड के आरोपी सचिन अंदुरे को जमानत दे दी है। डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को पुणे में सुबह की सैर के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इससे पहले पुणे की सेशंस कोर्ट ने इस मामले में शरद कलस्कर और सचिन अंदुरे को दोषी ठहराया था। वर्ष 2024 में दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
अप्रैल में शरद कलस्कर को मिली थी जमानत
इससे पहले अप्रैल महीने में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 29 अप्रैल को तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए शरद कलस्कर को जमानत दी थी। अदालत ने हमलावर के तौर पर उनकी पहचान को लेकर संदेह जताया था। इससे पहले पिछले साल गोविंद पंसारे की हत्या के मामले में भी कलस्कर को जमानत मिल चुकी थी।
नरेंद्र दाभोलकर कौन थे और कैसे हुई हत्या?
67 वर्षीय दाभोलकर अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चलाने वाले प्रमुख कार्यकर्ता थे। उन्होंने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की स्थापना की थी। 20 अगस्त 2013 को पुणे में मोटरसाइकिल से आए दो हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी थी।
2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। जांच के दौरान सीबीआई ने सचिन अंदुरे और शरद कलस्कर को अपराध का आरोपी बताया था। वर्ष 2024 में विशेष अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
शरद कलस्कर ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर अपील पर अंतिम सुनवाई और फैसला आने तक जमानत देने की मांग की थी।
मामले में कोर्ट ने क्या कहा था?
इस दौरान जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस रणजीत सिंह भोंसले की खंडपीठ ने रिहाई का आदेश देते हुए शरद कलस्कर को 50 हजार रुपये का जमानत बांड भरने का निर्देश दिया था। अदालत ने सीबीआई की उस मांग को भी खारिज कर दिया था, जिसमें जमानत आदेश पर चार सप्ताह तक रोक लगाने का अनुरोध किया गया था।
जस्टिस गडकरी ने कहा था कि जब अदालत पहले ही याचिकाकर्ता कलस्कर की हमलावर के रूप में पहचान पर संदेह जता चुकी है, तो आदेश पर रोक लगाने का सवाल ही नहीं उठता।
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