राहुल गांधी ने सुल्तानपुर कोर्ट में दर्ज कराया बयान, खुद को बताया बेगुनाह

सुल्तानपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने अदालत में कहा कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं और वे पूरी तरह बेगुनाह हैं। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 9 मार्च तय की है, जब बचाव पक्ष अपने साक्ष्य पेश करेगा।
कोर्ट में सुरक्षा और माहौल
करीब आधे घंटे तक कोर्ट कक्ष का दरवाजा बंद रखा गया और धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी हुई। इस दौरान अदालत परिसर में समर्थकों की बड़ी भीड़ जमा रही। कोर्ट के अंदर और बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी। सुरक्षा में लगे जवानों ने भीड़ को नियंत्रित करने में काफी मशक्कत की। अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए पुलिस ने परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित की।
राहुल गांधी का सुल्तानपुर आगमन
राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से सुल्तानपुर पहुंचे और कोर्ट में पेश हुए। उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए अदालत ने यह आखिरी मौका दिया था। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई थी, जिसमें डॉग स्क्वायड, एक एएसपी और चार सीओ सहित भारी पुलिस बल तैनात था।
मामला क्या है?
कर्नाटक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी के कथित बयान को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया गया। इसके बाद जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ दीवानी मानहानि का मामला दायर किया था।
राहुल गांधी इससे पहले 26 जुलाई 2024 को कोर्ट में पेश हुए थे, लेकिन इसके बाद सुनवाई के दौरान कई बार अनुपस्थित रहे। 19 जनवरी को उनकी गैरमौजूदगी पर अदालत ने आदेश दिया था कि वे 20 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हों।
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