उज्ज्वला लाभार्थियों को 45 दिन बाद, सामान्य उपभोक्ताओं को 25 दिन बाद मिलेगा सिलेंडर

तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग व्यवस्था में अहम बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रिफिल बुकिंग का अंतराल अलग-अलग तय किया गया है। इस बदलाव का असर बड़ी संख्या में गैस उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।
उज्ज्वला और सामान्य उपभोक्ताओं के लिए अलग नियम
नई व्यवस्था के मुताबिक, 14.2 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की बुकिंग अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 45 दिन बाद ही कर सकेंगे, जबकि सामान्य उपभोक्ताओं के लिए यह समय सीमा 25 दिन रखी गई है।
इसी तरह 5 किलोग्राम वाले ‘छोटू’ सिलेंडर के लिए भी अंतराल तय किया गया है। सामान्य उपभोक्ताओं को यह सिलेंडर 9 दिन बाद, जबकि उज्ज्वला लाभार्थियों को 16 दिन बाद मिल सकेगा।
वहीं 10 किलोग्राम कंपोजिट सिलेंडर के लिए बुकिंग का अंतराल 18 दिन निर्धारित किया गया है।
दो सिलेंडर कनेक्शन वालों के लिए नया नियम
तेल कंपनियों ने गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में तकनीकी बदलाव भी किए हैं। अब जिन उपभोक्ताओं के पास दो सिलेंडर का कनेक्शन है, उन्हें अगली बुकिंग के लिए कम से कम 35 दिन का इंतजार करना होगा।
एक सिलेंडर वाले उपभोक्ता 25 दिन बाद दोबारा बुकिंग कर सकेंगे। अधिकारियों के मुताबिक यह व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है और तय समय से पहले बुकिंग करने पर सिस्टम स्वतः उसे ब्लॉक कर देगा।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी तय हुआ अंतराल
5 किलो घरेलू सिलेंडर के लिए शहरी क्षेत्रों में 9 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 16 दिन का अंतराल रखा गया है। वहीं 10 किलो कंपोजिट सिलेंडर के लिए शहरी इलाकों में 18 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 32 दिन की समय सीमा तय की गई है।
गैस किल्लत के बीच प्रशासन सख्त
व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कमी को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी ने ऑयल कंपनियों और पूर्ति विभाग के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि अब व्यावसायिक उपभोक्ताओं को उनके औसत खपत का सीमित हिस्सा ही उपलब्ध कराया जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत अस्पताल, रेलवे और शैक्षणिक संस्थानों जैसी जरूरी सेवाओं को पिछले तीन महीनों के औसत उपभोग का 20 प्रतिशत सिलेंडर दिए जाएंगे। वहीं होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को केवल 10 प्रतिशत आपूर्ति ही की जाएगी।
जमाखोरी पर होगी कड़ी कार्रवाई
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि गैस सिलेंडरों की कमी के दौरान यदि कोई एजेंसी या व्यक्ति घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग या जमाखोरी करते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पूर्ति विभाग को इस व्यवस्था की नियमित निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
Comments0
Leave a comment
Join the conversation — your email will not be published.




























Reader comments
No comments yet
Be the first to share your perspective on this story.