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नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने टिकट रद्द करने और यात्रा से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं। नए नियम लागू होने के बाद यदि कोई यात्री अपनी कन्फर्म टिकट ट्रेन छूटने से आठ घंटे से कम समय पहले रद्द करता है, तो उसे किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं मिलेगा। पहले यह सीमा चार घंटे थी, जिसे अब बढ़ाकर आठ घंटे कर दिया गया है। रेलवे के इस फैसले का उद्देश्य यात्रियों को समय रहते यात्रा का निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना और खाली सीटों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। इसी के साथ ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट तैयार…