औरैया: पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक को गैंगस्टर एक्ट में छह साल की सजा

औरैया। जिले के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी और सपा के पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक को गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को छह साल की जेल की सजा सुनाई। वहीं, अन्य आठ दोषियों को पांच-पांच साल की सजा मिली, जबकि गनर अवनीश प्रताप को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।
पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक पर एक लाख रुपये और अन्य दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
घटना और मामला
यह दोहरे हत्याकांड 15 मार्च 2020 को शहर के मोहल्ला नारायनपुर स्थित पंचमुखी मंदिर परिसर में हुआ था। इस वारदात में कमलेश पाठक समेत कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। घटना के चार महीने बाद 11 जुलाई 2020 को तत्कालीन कोतवाल ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
सुनवाई और कोर्ट का फैसला
सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को अलग-अलग जेलों से न्यायालय में पेश किया गया। गैंगस्टर मामले की मुख्य सुनवाई फरवरी में लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन आरोपी गनर अवनीश सिंह ने अतिरिक्त समय मांगने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके कारण फैसला कुछ समय के लिए स्थगित हुआ।
मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुनाया। इसमें पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक समेत नौ दोषियों को सजा दी गई।
दोषियों की सूची और सजा
- कमलेश पाठक – 6 साल की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना
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अन्य आठ दोषी – 5-5 साल की जेल और 50,000 रुपये का जुर्माना
- संतोष पाठक
- रामू पाठक
- कुलदीप अवस्थी
- विकल्प अवस्थी
- राजेश शुक्ल
- शिवम अवस्थी
- आशीष दुबे
- रविंद्र उर्फ लाला चौबे
सभी दोषियों को सजा सुनाने के बाद वापस जेल भेज दिया गया। कमलेश पाठक फिलहाल आगरा जेल में हैं, जबकि अन्य आरोपियों को अलग-अलग जेलों से लाया गया था।
किशोर आरोपी की सुनवाई
11 में से एक आरोपी किशोर था, जिसकी सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में जारी है।
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