दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी को अदालत से राहत, याचिका ख़ारिज

लखनऊ। रायबरेली से स्थानांतरित होकर लखनऊ में सुनवाई के लिए आई अर्जी, जिसमें कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की गई थी, को एमपीएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर अर्जी में उठाए गए नागरिकता संबंधी आरोप पहले ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इससे पहले कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने रायबरेली की एमपीएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग वाली याचिका दायर की थी।
याचिका में आरोप लगाए गए थे कि राहुल गांधी ने बीएनएस, सरकारी गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम का उल्लंघन किया। याचिकाकर्ता ने सुनवाई को रायबरेली के बाहर करने की मांग करते हुए मामला हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया। हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर, पिछले वर्ष, मामले को रायबरेली से लखनऊ एमपीएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था।
Comments0
Leave a comment
Join the conversation — your email will not be published.





















Reader comments
No comments yet
Be the first to share your perspective on this story.