उत्तर प्रदेश
हाथरस कोर्ट ने डॉ. रजनीश को यौन शोषण के आरोपों से किया बरी

हाथरस। पिछले एक साल से सुर्खियों में रहे प्रोफेसर कांड में 24 मार्च को हाथरस की एडीजे एफटीसी कोर्ट प्रथम ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने बागला डिग्री कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर डॉ. रजनीश को यौन शोषण के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।
फैसला सुनते ही मिली राहत
फैसले के बाद डॉ. रजनीश और उनके शुभचिंतकों ने राहत की सांस ली। कोर्ट ने सभी सबूतों और साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद यह निर्णय लिया।
मामले की पृष्ठभूमि
बताया जाता है कि 15 मार्च 2024 को डॉ. रजनीश के खिलाफ यौन शोषण के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके कुछ दिनों बाद 21 मार्च 2024 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। यह मामला पिछले एक साल से लगातार चर्चा का विषय बना रहा।
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