होटल-रेस्तरां वालों के लिए बड़ी खबर, कर्नाटक में खाद्य सुरक्षा नियम सख्त; उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

HIGHLIGHTS
- खाद्य कारोबारियों के लिए 11 अगस्त को एडवाइजरी जारी की गई।
- कर्मचारियों की स्वच्छता और नियमित स्वास्थ्य जांच पर जोर दिया गया।
- कच्चे और पके भोजन को अलग रखने के निर्देश दिए गए।
नई दिल्ली। कर्नाटक में होटल, रेस्तरां, कैंटीन, कैटरिंग सेवाओं और अन्य खाद्य कारोबारियों के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने नियमों को लेकर सख्ती बढ़ाने की तैयारी की है। कर्नाटक सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त ने 11 अगस्त 2026 को एडवाइजरी जारी कर खाद्य कारोबारियों को स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य में बढ़ी जांच के बीच जारी इस एडवाइजरी में खाद्य पदार्थों की तैयारी, भंडारण, परिवहन और कचरा निस्तारण से जुड़े दिशा-निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले होटलों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2011 के तहत कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में जुर्माने के साथ प्रतिष्ठान को बंद भी किया जा सकता है। एडवाइजरी सभी जिलों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को भेजकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
साफ-सफाई पर विशेष जोर
होटल और रेस्तरां परिसरों को स्वच्छ रखने के साथ भोजन के संपर्क में आने वाली सतहों, बर्तनों और उपकरणों की नियमित सफाई करनी होगी। कर्मचारियों के लिए साफ यूनिफॉर्म, हेडगेयर और दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्वच्छता का भी ध्यान रखना होगा।
विभाग ने कर्मचारियों की नियमित स्वास्थ्य जांच कराने के निर्देश दिए हैं। किसी बीमार कर्मचारी को खाना बनाने या भोजन संभालने की जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। कर्मचारियों के लिए बार-बार हाथ धोने की पर्याप्त व्यवस्था भी करनी होगी। प्रत्येक होटल में FoSTaC प्रमाणित फूड सेफ्टी सुपरवाइजर की नियुक्ति जरूरी होगी।
कच्चे और पके भोजन को अलग रखना होगा
एडवाइजरी में कच्चे और पके भोजन को अलग रखने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि क्रॉस-कंटेमिनेशन से संक्रमण का खतरा न रहे। सब्जियों, मांस और अन्य कच्ची खाद्य सामग्री के लिए अलग बर्तन और कंटेनर रखने की सलाह दी गई है। शाकाहारी और मांसाहारी भोजन के लिए भी अलग बर्तन और कंटेनर इस्तेमाल करने होंगे।
गर्म भोजन को 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर और ठंडे भोजन को 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, फ्रोजन खाद्य पदार्थों का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस से कम बनाए रखना होगा।
घटिया और एक्सपायर्ड सामान पर रोक
खाना बनाने में केवल अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों के इस्तेमाल के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य सामग्री को साफ और उचित परिस्थितियों में रखना होगा। एक्सपायर्ड या घटिया सामान को तुरंत नष्ट करना होगा। खाद्य पदार्थों की सही लेबलिंग और उचित तरीके से स्टोरेज भी जरूरी होगा।
फफूंद लगे खाद्य पदार्थों को तुरंत फेंकना होगा। इसके अलावा भोजन में मौजूद एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों की जानकारी प्रदर्शित करने और जहां लागू हो, पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
इस्तेमाल किए गए तेल का दोबारा इस्तेमाल नहीं
होटलों को इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल को दोबारा इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे तेल का निपटारा केवल अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से करना होगा। खुले में कचरा फेंकने पर भी रोक रहेगी। कूड़ेदान ढके हुए होने चाहिए और कचरे को नियमित रूप से हटाना होगा।
पानी, शौचालय और पेस्ट कंट्रोल पर भी जोर
खाना बनाने और सफाई के लिए केवल पीने योग्य यानी सुरक्षित पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। पानी की टंकियों की नियमित सफाई और जांच करनी होगी। कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए साफ शौचालय तथा हाथ धोने की पर्याप्त व्यवस्था भी जरूरी होगी। खाद्य प्रतिष्ठानों को कीटों से मुक्त रखने के लिए नियमित पेस्ट कंट्रोल कराने के निर्देश दिए गए हैं।
खाद्य परिवहन में भी सावधानी जरूरी
खाद्य पदार्थों की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को साफ और ढका हुआ रखना होगा। कच्चे और पके भोजन के लिए अलग परिवहन व्यवस्था रखने की सलाह दी गई है। खाद्य पदार्थों की प्रकृति के अनुसार परिवहन के दौरान जरूरी तापमान बनाए रखना भी अनिवार्य होगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य में खाद्य सुरक्षा को लेकर निरीक्षण जारी रहेगा। आयुक्त ने सभी होटल, रेस्तरां, कैंटीन और कैटरिंग इकाइयों को निर्देशों का पालन करने को कहा है। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई, जुर्माना और जरूरत पड़ने पर प्रतिष्ठान बंद करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
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