26 लाख तक की कार खरीद सकेंगे तमिलनाडु के मंत्री, विधायकों को 15 लाख तक की छूट

HIGHLIGHTS
- तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा सदस्यों के यात्रा भत्ता नियमों में संशोधन कर नई अधिसूचना जारी की है।
- कार की निर्धारित कीमत में एक्स-शोरूम मूल्य के साथ कर, पंजीकरण शुल्क और बीमा प्रीमियम भी शामिल होंगे।
- वाहन खरीदने की तय सीमा में हर साल पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है।
चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने मंत्रियों और वरिष्ठ विधायी पदाधिकारियों के लिए सरकारी कार खरीदने की अधिकतम राशि 26 लाख रुपये निर्धारित की है। वहीं, अन्य विधायकों के लिए यह सीमा 15 लाख रुपये रखी गई है। इस संबंध में राज्य सरकार ने विधानसभा सदस्यों के यात्रा भत्ता नियमों में संशोधन कर नई अधिसूचना जारी की है।
संशोधित नियमों के अनुसार, मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और सरकारी मुख्य सचेतक 26 लाख रुपये तक की कार खरीद सकेंगे। दूसरी ओर, अन्य विधायकों को अधिकतम 15 लाख रुपये तक के वाहन खरीदने की पात्रता होगी। निर्धारित राशि में कार की एक्स-शोरूम कीमत के अलावा कर, पंजीकरण शुल्क और मोटर बीमा प्रीमियम समेत सभी खर्च शामिल रहेंगे।
सरकार ने वाहनों की खरीद के लिए तय सीमा में हर साल पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान भी किया है। अधिसूचना में कहा गया है कि मंत्रियों के वाहन तमिलनाडु सरकार के नाम पर खरीदे जाएंगे, जबकि अन्य पात्र पदाधिकारियों और विधायकों के लिए वाहनों की खरीद विधानसभा सचिवालय के माध्यम से की जाएगी।
नियमों के तहत मंत्रियों को पद छोड़ने, कार्यकाल समाप्त होने या अयोग्य घोषित किए जाने की स्थिति में सरकारी वाहन वापस करना होगा। अन्य पदाधिकारियों के लिए भी इसी प्रकार के प्रावधान लागू किए गए हैं।
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