नेहा बोरा ने चौथी बार भी बॉन्ड भरने से किया इनकार, अब 20 नवंबर को सुनवाई

HIGHLIGHTS
- आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा ने चौथी बार शांति बनाए रखने का बॉन्ड भरने से इनकार किया।
- नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस से अपने खिलाफ लगे आरोपों से जुड़े अतिरिक्त दस्तावेज मांगे।
- एसईएम कोर्ट ने बाराखंभा रोड थाना पुलिस को दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
नई दिल्ली। आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा ने चौथी बार भी शांति बनाए रखने संबंधी बॉन्ड भरने से मना कर दिया। उन्होंने पहले बाराखंभा रोड थाना पुलिस से अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़े कुछ और दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की।
इस पर एसईएम कोर्ट ने बाराखंभा रोड थाना पुलिस को संबंधित दस्तावेज नेहा बोरा को मुहैया कराने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई अब 20 नवंबर को होगी।
दस्तावेज मिलने तक बॉन्ड भरने से इनकार
मंदिर मार्ग स्थित स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसईएम) की अदालत ने नेहा बोरा को 28 अक्टूबर को शांति बनाए रखने संबंधी बॉन्ड भरने का निर्देश दिया था।
निर्धारित तारीख पर नेहा बोरा दोपहर करीब तीन बजे अदालत में पेश हुईं। हालांकि, उन्होंने बॉन्ड भरने के बजाय पुलिस से कुछ अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की।
नेहा बोरा की ओर से बॉन्ड भरने से इनकार करने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी वह तीन बार ऐसा करने से मना कर चुकी हैं।
हाईकोर्ट में भी दी थी चुनौती
दिल्ली पुलिस ने जब पहली बार नेहा बोरा को बॉन्ड भरने के लिए नोटिस जारी किया था, तब उन्होंने इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और पुलिस के नोटिस को बरकरार रखा।
हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अगली सुनवाई पर भी नेहा बोरा ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों और आरोपों से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने का हवाला देते हुए बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया था।
इसके बाद दिल्ली पुलिस ने नेहा बोरा के खिलाफ लगाए गए आरोपों और दर्ज मुकदमों से जुड़े कई दस्तावेज उन्हें उपलब्ध करा दिए थे। इसके बाद एसईएम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए 28 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की थी।
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