राहुल गांधी को मानहानि मामले में अंतिम मौका, 20 फरवरी को कोर्ट में हाजिरी अनिवार्य

रायबरेली: एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी को मानहानि मामले में अंतिम मौका दिया है। अदालत ने राहुल गांधी को आदेश दिया है कि वे 20 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराएँ।
इस मामले की सोमवार को सुनवाई हुई, जिसमें पिछले दौर के गवाह रामचंद्र दूबे ने अपना बयान दर्ज कराया और अधिवक्ताओं ने उनका क्रॉस-एग्जामिनेशन किया। राहुल गांधी उस दिन अदालत में उपस्थित नहीं हो सके थे। कोर्ट ने पहले ही उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए तारीख निर्धारित की थी।
राहुल गांधी के अधिवक्ता ने पुष्टि की कि सांसद 20 फरवरी को अदालत में मौजूद रहेंगे। यह मामला करीब आठ साल पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए राहुल गांधी के एक बयान से जुड़ा है। आरोप है कि उस वक्त उन्होंने वर्तमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
भाजपा नेता विजय मिश्रा ने उक्त बयान से आहत होकर एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। फिलहाल इस केस की सुनवाई जारी है। राहुल गांधी पहले ही अपना बयान दर्ज करा चुके हैं और इस समय जमानत पर हैं।
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