राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में हाई कोर्ट की सुनवाई पर रोक

HIGHLIGHTS
- राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
- हाईकोर्ट ने CBI और ED को आरोपों की जांच के लिए कहा था।
- सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई को फिलहाल टाल दिया।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में राहत दी है। शीर्ष अदालत ने राहुल गांधी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को भी निर्देश दिया है कि हाई कोर्ट द्वारा आदेशित जांच से संबंधित अपनी कोई भी रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट या किसी अन्य प्राधिकरण को न सौंपें।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई को अगली सुनवाई तक स्थगित करने को कहा है।
केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि इस मामले में अभी तक उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि शिकायत में संज्ञेय अपराध होने का खुलासा होता है, तो यह गंभीर मामला है।
‘हमें इससे कोई लेना-देना नहीं है’- CJI
इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर कोई हत्या आदि करता है तो पुलिस को अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि, अदालत का मानना है कि यदि न्यायालय कोई निर्देश जारी करना चाहता है तो दोनों पक्षों की ओर से दी गई सहायता के आधार पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति बागची ने जांच एजेंसियों का प्रतिनिधित्व कर रहे विधि अधिकारी से पूछा कि अगर मामला इतना गंभीर है तो एजेंसी चुप क्यों रही। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या एजेंसी को अदालत के किसी निर्देश की आवश्यकता है या उसने स्वतः संज्ञान लिया है।
क्या है पूरा मामला?
आय से अधिक संपत्ति के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने दायर की थी। विग्नेश शिशिर का आरोप था कि राहुल गांधी के पास उनकी आय के मुकाबले अधिक संपत्ति है।
इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मई में दिए अपने आदेश में कहा था कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत मिली है तो उसमें लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा था कि CBI या ED कानून के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।
हाई कोर्ट ने CBI और ED दोनों एजेंसियों से जांच में हुई प्रगति की जानकारी अदालत को देने को भी कहा था।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी
राहुल गांधी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें CBI और ED को उनके खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच करने को कहा गया था।
राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि याचिकाकर्ता RSS का कार्यकर्ता है और उसने राहुल गांधी को बदनाम करने के इरादे से कई याचिकाएं दाखिल की हैं।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी।
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