सुकेश चंद्रशेखर ने 217 करोड़ रुपये के समझौते का दिया प्रस्ताव, कोर्ट से मांगी अनुमति

जेल में बंद आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा के समक्ष एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका के माध्यम से उन्होंने 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में शिकायतकर्ता अदिति सिंह को 217 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव रखा है। यह आवेदन उनके वकील द्वारा दायर किया गया है और इसमें स्पष्ट किया गया है कि यह प्रस्ताव उनके अधिकारों के तहत किया गया है और इसे अपराध की स्वीकारोक्ति नहीं माना जाएगा।
कोर्ट ने अगली सुनवाई 3 जनवरी, 2026 के लिए निर्धारित की है। याचिका में चंद्रशेखर ने अदालत से यह अनुमति मांगी है कि वह लोधी कॉलोनी में स्पेशल सेल द्वारा दर्ज एफआईआर से जुड़े मामले में समझौता कर सकें। इसके अलावा, उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया जाए और रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए कि यह प्रस्ताव उनकी सहमति पर आधारित है।
दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से कथित रूप से 200 करोड़ रुपये की ठगी करने का मामला दर्ज किया है। देशभर में उनके खिलाफ विभिन्न जांचें चल रही हैं। जबरन वसूली के आरोप में चंद्रशेखर और उनके साथी ए. पॉलोज को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही, वे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में भी हैं।
पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) की धाराएँ भी लागू की हैं। आरोप है कि चंद्रशेखर, पॉलोज और अन्य आरोपियों ने अपराध की रकम को छिपाने और स्थानांतरित करने के लिए हवाला चैनलों और शेल कंपनियों का नेटवर्क इस्तेमाल किया। अदालत अभी तक इस समझौते पर आदेश जारी नहीं कर पाई है।
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