पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और सभी राज्यों से मांगा जवाब

HIGHLIGHTS
- पेपर लीक मामलों में आरोपियों की संपत्ति जांचने की मांग
- दोषियों की संपत्ति जब्त करने के निर्देश देने की मांग
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। याचिका में पेपर लीक में शामिल आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों की चल-अचल संपत्ति की जांच कर उसे जब्त करने के निर्देश देने की मांग की गई है।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने मंगलवार को अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 25 सितंबर की तारीख तय की है।
आरोपियों और उनके परिवार की संपत्ति जांचने की मांग
याचिका में पेपर लीक करने वालों और इस तरह के अपराध में शामिल लोगों की पूरी संपत्ति का आकलन करने की मांग की गई है। साथ ही उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति की भी जांच करने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि जांच में अवैध संपत्ति या अपराध से अर्जित धन का पता चलने पर भ्रष्टाचार निवारण कानून, मनी लॉन्ड्रिंग कानून, बेनामी संपत्ति कानून और ब्लैक मनी कानून के तहत उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
याचिका में यह भी मांग की गई है कि पेपर लीक के अपराध में दोषी पाए जाने पर दी जाने वाली सजाएं लगातार लागू हों, यानी एक के बाद एक चलें, न कि एक साथ। याचिकाकर्ता के अनुसार, इससे भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है।
कानून आयोग से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का अध्ययन कराने की मांग
याचिका में वैकल्पिक रूप से कानून आयोग को पेपर लीक से निपटने के लिए दूसरे देशों में अपनाई जा रही व्यवस्थाओं का अध्ययन करने और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से समयबद्ध जांच और मुकदमे की मांग को फिलहाल आगे नहीं बढ़ाया गया। याचिकाकर्ता ने बताया कि सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पारित हो चुका है और इसमें पेपर लीक के खिलाफ कानून को और कड़ा किया गया है।
छात्रों के मौलिक अधिकार प्रभावित होने का दावा
याचिका में कहा गया है कि पेपर लीक की घटनाओं को रोकने, उनकी जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने में बार-बार हो रही नाकामी से छात्रों के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इसमें संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 19 और 21 का हवाला दिया गया है।
याचिका के मुताबिक, सरकारों द्वारा पेपर लीक रोकने के लिए कानून बनाए जाने के बावजूद व्यवस्था में अभी भी कई कमियां हैं। इनमें जांच और मुकदमे के लिए निश्चित समय सीमा का अभाव भी शामिल है।
पेपर लीक का छात्रों और परिवारों पर गंभीर असर
याचिका में कहा गया है कि पेपर लीक का सबसे अधिक नुकसान उन छात्रों को होता है, जो महीनों और वर्षों तक मेहनत कर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। परीक्षा रद्द होने या दोबारा आयोजित होने से उनकी पढ़ाई और करियर की योजना प्रभावित होती है।
इसका असर छात्रों के परिवारों पर भी पड़ता है। उन्हें लंबे समय तक तैयारी, कोचिंग और परीक्षा से जुड़े खर्च उठाने पड़ते हैं। कई परिवारों पर कर्ज का बोझ भी बढ़ जाता है।
याचिका में दावा किया गया है कि पेपर लीक से पैदा होने वाले मानसिक और शारीरिक तनाव के कारण छात्रों में गंभीर मानसिक परेशानियां बढ़ती हैं और कुछ मामलों में आत्महत्या की घटनाएं भी सामने आई हैं।
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